चमोली : वोट देने के लिए मतदाता के पास वोटर आईडी होना चाहिए। लेकिन यदि आपके पास वोटर कार्ड नही है और आपका नाम अपने बूथ की मतदाता सूची में दर्ज है तो आप भी अपने बूथ पर वोट दे सकते है। इसके लिए आप को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज साथ ले जाना आवश्यक है। इन 12 दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैक या डाकघर द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र, यूडीआईडी कार्ड शामिल है।
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