चमोली : जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिंध्याचल सिंह की अदालत ने नाबालिग को भगाने के मामले में पीड़िता के बयान व साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है।
मामला नंदानगर थाना क्षेत्र (तब पुलिस चौकी) के अंतर्गत का है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सत्यप्रकाश सती ने बताया कि 29 जनवरी 2021 को क्षेत्रा की एक महिला ने नंदानगर चौकी में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग बेटी स्कूल गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। जिसके आधार पर चमोली कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने किशोरी की तलाश शुरू की।
पुलिस ने किशोरी को देवनिया जिला बरेली उत्तर प्रदेश निवासी जिशान अली (26) के साथ श्रीनगर (गढ़वाल) से बरामद किया और जिशान को पोक्सो सहित अन्य धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता ने बयान दिया कि वह अभियुक्त को जानती थी, उसने खुद फोन कर उसे कर्णप्रयाग बुलाया और स्वेच्छा से उसके साथ गई।
उसने अदालत में कहा कि उसका अन्य जगह रिश्ता होने के चलते भी घर से भागी थी और अभियुक्त से शादी करना चाहती थी। अदालत ने किशोरी के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त जिशान को दोषमुक्त करार दे दिया।