देहरादून : उत्तराखण्ड प्रदेश में जमीदारी विनाश व्यवस्था अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत बाहरी व्यक्तियों द्वारा कृषि, बागबानी, उद्योग, पर्यटन आदि व्यवसायिक आदि गतिविधि हेतु 250 वर्ग मीटर से अधिक की भूमि क्रय किये जाने के 391 प्रकरणों के सापेक्ष जिला प्रशासन द्वारा 281 प्रकरणों पर धारा 166/167 के अन्तर्गत नोटिस जारी करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। जनपद देहरादून में धारा 154 के तहत 250 वर्ग मीटर भूमि उपयोग हेतु आवेदकों द्वारा कुल भूमि उल्लंघन क्षेत्र – 188.9524 हेक्टेयर पाया गया।
Related Posts
अध्यक्ष राज्य गो सेवा आयोग उत्तराखंड डॉ. पंडित राजेन्द्र अंथवाल ने आर्यावर्त गौ रक्षा शाला ट्रस्ट में आयोजित कार्यक्रम में गोसेवकों को किया सम्मानित
- apnagarhwal.com
- August 26, 2024
- 0
हरिद्वार : अध्यक्ष राज्य गो सेवा आयोग उत्तराखंड डॉ. पंडित राजेन्द्र अंथवाल ने आर्यावर्त गौ रक्षा शाला ट्रस्ट की ओर से पथरी मार्ग धनपुरा में […]
डीएम सविन बंसल ने मूकबधिर महिलाओं, किशोरियों एवं बच्चों संग मिलकर बांटी दीपावली की खुशी
- apnagarhwal.com
- October 30, 2024
- 0
डीएम ने मूकबधिर महिलाओं, किशोरियों एवं बच्चों संग मिलकर बांटी दीपावली की खुशी। केदारपुरम परिसर में स्टॉप नर्स, सुरक्षा गार्ड बढाने, बैड उपकरण अन्य आवश्यक […]
पछवादून में सरकारी जमीनों पर हुए अवैध अतिक्रमण का एसएसपी देहरादून ने लिया जायजा, अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाये गये धार्मिक प्रतिष्ठानों, मकानों/दुकानो को किया गया चिन्हित
- apnagarhwal.com
- September 30, 2024
- 0
देहरादून: मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड ने दूसरे राज्यों से आये लोगो द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से खरीदी गई जमीनों तथा राज्य सरकार द्वारा दी गयी अनुमति के […]