कोटद्वार : कोर्ट ने चेक बाउंस के दोषी को सुनाई सजा, भवन निर्माण के भुगतान से जुड़ा हैं मामला

कोटद्वार : कोर्ट ने चेक बाउंस के दोषी को सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार की अदालत ने चेक बाउंस के मुकदमे के दोषी को छह महीने के साधारण कारावास और 5.50 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त अर्थदंड की धनराशि से 5.40 लाख रुपये परिवादी को प्रतिकर के रूप में अदा करेगा और शेष 10 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा किए जाएंगे। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

14 नवंबर, 2019 को चौबट्टाखाल के ग्राम गवाणी निवासी परिवादी संदीप कुमार गौनियाल ने लूथापुर कलालघाटी निवासी भवन स्वामी विनोद कंडवाल के खिलाफ परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। परिवादी ने परिवाद पत्र में कहा कि उसकी आरोपी भवन स्वामी से जान पहचान थी। परिवादी भवन निर्माण से जुड़ी ठेकेदारी का काम करता है। आरोपी भवन स्वामी ने उन्हें लूथापुर स्थित अपनी भूमि पर 17.50 लाख रुपये में भवन निर्माण का ठेका दिया। जिसका उन्होंने निर्माण पूरा कर दिया। भवन स्वामी ने उन्हें भवन निर्माण मद में 12 लाख रुपये की धनराशि अदायगी कर दी है। उन्होंने शेष 5.50 लाख रुपये के भुगतान की मांग की। तकादा करने के बाद भवन स्वामी ने उन्हें देना बैंक शाखा कोटद्वार स्थित अपने खाते का चेक दिया। उन्होंने चेक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कोटद्वार शाखा स्थित अपने खाते में जमा कराया, लेकिन खाते में समुचित राशि न होने पर चेक बाउंस हो गया। इस पर उन्होंने आरोपी को नोटिस भिजवाया, लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी आरोपी ने उन्हें पैसा नही लौटाया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *