Home उत्तराखंड सतपुली पुलिस ने गुण्डा अधिनियम के तहत एक अभियुक्त को नियमानुसार किया गया जिला बदर

सतपुली पुलिस ने गुण्डा अधिनियम के तहत एक अभियुक्त को नियमानुसार किया गया जिला बदर

by apnagarhwal.com
 
सतपुली । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार जनपद में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सतपुली द्वारा अभियुक्त मनीष नेगी पुत्र सुखपाल सिंह, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम बड़ेथ, पो0ओ0 संतुधार, तहसील चौबट्टाखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल जो की आदतन अपराधी है तथा अभियुक्त के विरुद्ध थाना सतपुली में अवैध शराब की तस्करी एवं चोरी के अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त मनीष नेगी के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने हेतु रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट, जनपद पौड़ी गढ़वाल को प्रेषित की गयी थी। जिसमें जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत अभियुक्त मनीष नेगी को 6 माह के लिए जिला बदर किए जाने सम्बन्धित आदेश प्राप्त हुए थे। उक्त आदेश के अनुपालन में रविवार को अभियुक्त मनीष नेगी को जनपद पौड़ी की सीमा के बाहर कौड़िया चैक पोस्ट, कोटद्वार से जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया तथा अभियुक्त को भली प्रकार ब्रीफ किया कि 6 माह की अवधि से पूर्व यदि आप जिले में पुनः प्रवेश करते है तो आपके विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अंतर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए अभियोग पंजीकृत किया जाएगा।

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